12वीं के बाद LLB Course को 5 की जगह 3 साल करने वाली याचिका SC में खारिज
सर्वोच्च न्यायायल ने आज 12वीं क्लास के बाद 3 साल का लॉ डिग्री कोर्स करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना था कि छात्र तीन साल यानी छह सेमेस्टर में 15-20 विषय आसानी से पढ़ सकते हैं। इसलिए बैचलर ऑफ लॉ कोर्स के लिए पांच साल यानी 10 सेमेस्टर की वर्तमान अवधि सही नहीं है।
याचिकाकर्ता ने वापस लिया फैसला
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।