पूर्व प्रभारी कुलपति कारुण्यकरा निलंबित
पूर्व प्रभारी कुलपति कारुण्यकरा निलंबित
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का फैसला
वर्धा : अवैध तरीके से कुलपति के कक्ष में बैठने, कुलपति के अधिकारों का कथित उपयोग करने सहित अन्य मामलोंं में महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने पूर्व प्रभारी कुलपति प्रो. लेल्ला कारुण्यकरा को निलंबित कर दिया है. यह आदेश 25 अप्रैल को विवि की कार्यपरिषद ने जारी किया है. महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि के तत्कालीन कुलपति रजनीश शुक्ल ने 14 अगस्त 2023 को पद से इस्तीफा दिया था. उस समय विवि के नियमों के तहत प्रभारी कुलपति के ताैर पर कारुण्यकरा ने कुलपति पद का प्रभार संभाला था. लेकिन कुछ महीनों बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कारुण्यकरा को हटाकर उनकी जगह डॉ. भीमराय मेत्री को प्रभारी कुलपति नियुक्त कर दिया. इस मामले को लेकर कारुण्यकरा ने नागपुर हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी . इस पर न्यायालय ने मेत्री की नियुक्ति को अवैध करार दिया और विवि प्रशासन को नियमानुसार कुलपति की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कराने के आदेश दिए. इस बीच कारुण्यकरा 31 मार्च को कुलपति कक्ष में गए और उन्होंने प्रभारी कुलपति के ताैर पर काम संभाल लिया. इस संबंध में कुलसचिव डाॅ. धरवेश कठेरिया के कारुण्यकरा से प्रभार स्वीकार करने का लिखित आदेश मांगने पर कारुण्यकरा कुलपति कक्ष छोड़कर चले गए. कारुण्यकरा ने कक्ष छोड़ने से पहले ही अनेक आदेश जारी किए. इनमें कुलसचिव डॉ. धरवेश कठेरिया का निलंबन, कार्यपरिषद की बैठक रद्द करने, असंवैधानिक तरीके से कुलसचिव के ताैर पर डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा की नियुक्ति करने जैसे आदेश शामिल थे. इस पूरे मामले में कार्यपरिषद ने 14 अप्रैल 2024 को 81वीं बैठक बुलाकर 22 अप्रैल तक उनके आचरण को लेकर लिखित जवाब मांगा था. कारुण्यकरा ने 22 अप्रैल को लिखित जवाब कार्यपरिषद को दिया. लेकिन उनके जवाब से कार्यपरिषद संतुष्ट नहीं हुई और विवि की गरिमा के खिलाफ कार्य करने के आरोप में उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई.
कुलसचिव डाॅ. धरवेश कठेरिया ने कहा कि विवि की कार्यपरिषद का यह निर्णय है. कोई भी व्यक्ति विवि की गरिमा के खिलाफ जाकर अवैध कार्य नहीं कर सकता है.