” नविन फौजदारी कायदे ं” विषय पर अध्ययन कार्यशाला , महात्मा पँलेस नालवाडी वर्धा मे संपन्न हुवा
wardha | वर्धा .दि.26-9-24
शोभा फाउडेशन एवम् अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद शाखा वर्धा के संयुक्त प्रयास से स्थानीय महात्मा पँलेस नालवाडि वर्धा मे अध्ययन कार्यशाला का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम के प्रमुख मार्गदर्शक एडव्होकेट श्री ए. एम. चांदेकर (पूर्व जिला न्यायाधीश ) साथ ही एडवोकेट श्री जी. व्ही. तकवाले (सरकारी जिला प्लीडर वर्धा) तथा इस कार्यक्रम की प्रमुख अतिथि डॉक्टर शिप्रा सिंघम (विधि विभाग प्रमुख) यशवंत महाविद्यालय वर्धा यह थी कार्यक्रम का मंच संचालन एडव्होकेट अजीत सदावर्ते इन्होंने किया कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वल के साथ हुई प्रमुख मार्गदर्शक एडव्होकेट चांदेकर इन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम , यह नए तीन कानून के प्रावधानों के बारे में मार्गदर्शन किया जैसे नये कानुन मॉब लिंचिंग ,के बारे में संपूर्ण जानकारी दी तथा जीरो FIR के बारे में बताया इलेक्ट्रॉनिक evidence सबूत को किस तरह नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में शामिल किया गया बदलते डिजिटल युग में उसका महत्व क्या है ? ईस पर प्रकाश डाला एडव्होकेट जी.व्ही. तकवाले इन्होंने अपने भाषण में तीनों कानुनो में किस तरह पुलिस प्रशासन के अधिकार कहीं कम तो कहीं ज्यादा किए गए हैं यह समझ कर दिया प्रमुख अतिथि
डॉ प्रो. शिप्रा सिंघम मैंम ने अपने शोभा फाउंडेशन के कार्यों की जानकारी तथा नए कानून की जानकारी उपस्थित विधि छात्रों तथा पुलिस प्रशासन के आल्हा अफसरो के समक्ष रखी कार्यक्रम में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विधि कॉलेज के विधि छात्र , यशवंत महाविद्यालय के विधि छाञ बड़ी संख्या में उपस्थित थे एवम् वर्धा पोलीस प्रशासन के अधिकारी तथा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद शाखा वर्धा के पदाधिकारी तथा बढि संख्या मे अधिवक्ता कार्यशाला में उपस्थित थे साथ ही बार काउंसिल वर्धा अध्यक्ष अँड. क्ष्रीकांत राऊत तथा सचिव अँड ठोंबरे उपस्थीत रहकर कार्यक्रम कि शोभा बढाई , कार्यक्रम के अंत में विधि छात्र सोपान तकवाले इन्होंने अभार प्रदर्शन किया कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत के साथ हुआ.