भू सम्पादन अधिकारी की जमानत आवेदन पर सुनवाई 5 मार्च को
Wardha | वर्धा शहर -:
भूमि सम्पादन के फर्जी तरीके से मुआवजे के वितरण को लेकर बनी आरोपी स्वाति सूर्यवंशी की जमानत की अर्जी पर 5 मार्च को सुनवाई होने जा रही है, साथी इस मामले के आरोपी नितेश येसनकर से पुलिस की पूछताछ जारी है, लेकिन इस मामले में अब तक दो सहकारी पत संस्थानों पर कोई कार्रवाई नहीं है हुई है, जिससे आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है
जिले की भू संपादन अधिकारी स्वाति सूर्यवंशी
पर 2 करोड़ 64 लख रुपए की गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है सूर्यवंशी ने यह राशि जिले की दो सहकारी पत्र संस्थानों में जमा कराई थी इस मामले में नितेश ने अलग-अलग बैंकों से रुपए निकाल कर सूर्यवंशी को हेरा फेरी में मदद करने की बात प्राथमिक जांच में सामने आई है आज वर्धा के न्यायालय में सूर्यवंशी के जमानत की अर्जी पर सुनवाई चली.
लेकिन अब 5 मार्च को फिर से जमानत की अर्जी पर सुनवाई होगी. न्यायालय इस पर क्या फैसला देता है इस पर सभी का ध्यान लगा हुआ है. इस जांच की प्रक्रिया में दो सहकारी पत्र संस्थाएं भी गिरी हुई है क्योंकि दोनों भी सहकारी संस्थाओं ने स्वाति सूर्यवंशी के कहने पर खोले गए खाते की केवाईसी नहीं करवाई थी नहीं बैंक में किसी प्रकार के हस्ताक्षर के लिए उन खाता धारकों को बुलाया गया था जबकि आरबीआई का नियम कहता है कि प्रत्येक खाता धारक की केवाईसी करना जरूरी है ताकि खाताधारक की पहचान हो सके लेकिन दोनों भी सहकारी संस्थाओं ने इस नियम की अनदेखी की है जिला प्रशासन ने भी केवाईसी नहीं करने को नियम बताया है. जिला प्रशासन और जिला उप निबंधक कार्यालय की ओर से इन दो सहकारी पत्र संस्थानों पर कौन सी कार्रवाई की जाएगी यह तो आने वाला समय ही बताएगा साथी नागरिकों की मांग है कि इन दोनों संस्थाओं के ऑडिट कराया जाए सच्चाई सामने आ सके