वर्धा : अतिरिक्त विशेष जिला न्यायाधीश श्रेणी-1 वी.टी. सूर्यवंशी ने नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में मोहम्मद असलम रजा मोहम्मद इसराइल को तीन साल सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपए दंड की सजा सुनाई. दंड नहीं भरने पर दो महीने अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. 10 वर्षीय पीड़िता पढने के लिए आरोपी के पास जाती थी. 31 जनवरी 2022 को फरियादी को उसके रिश्तेदार ने फोन करके नाबालिग से छेड़छाड़ होने की जानकारी दी. फरियादी ने बेटी से पूछताछ करने पर बेटी ने उसके साथ हुई करतूत की जानकारी परिजनों को दी. इसके बाद सावंगी पुलिस ने मामले की जांच करके केस न्यायालय में सुपुर्द किया. न्यालय में सरकारी वकील विनय घुडे ने 6 गवाहों को पेश किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई.