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Monday, May 20, 2024

सुको ने नहीं दी थानेदार को अग्रीम जमानत

Wardha | वर्धा :महिला का शोषण करने मामले में आरोपी तत्कालीन पुलिस निरीक्षक संपत चव्हाण ने अग्रिम जमानत पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया है. सुको ने आरोपी को सात दिनों के भीतर सत्र न्यायालय के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन वह अब तक सरेंडर नहीं हुआ है. 6 मार्च, 2023 को हिंगणघाट पुलिस स्टेशन के तत्कालीन थानेदार संपत चव्हाण के खिलाफ पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में आरोप था कि 5 अगस्त, 2023 को पीड़ित अपने परिजनों की शिकायत लेकर थाने में गई थी. तब थानेदार चव्हाण ने दोस्ती करने की शर्त पर परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही थी. इसके बाद चव्हाण ने कई बार महिला के घर जाकर उसका शारीरिक शोषण किया और इस बात का वीडियो भी बना लिया. पीड़िता के आरोप लगाने के बाद संपत चव्हाण के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था. इसके बाद से ही संपत चव्हाण अग्रिम जमानत के लिए सभी न्यायालयों में अर्जी लगा रहा था. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी विगत 10 जनवरी, 2024 को चव्हाण की अर्जी खारिज कर दी है. लेकिन आरोपी संपत चव्हाण अब भी फरार है. अब पुलिस उसकी खोज कर उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो गई है.

संपादक

फिरोज़ खान हबिब खान

BA in mass communication and journalism Mo. 9730614079

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